Bihar Lockdown News In Hindi | बिहार मे फिर से लॉकडाउन, 15 अप्रैल तक पैदल चलने पर भी पाबंदी

Bihar में बढ़ेगा लॉकडाउन या होगा अनलॉक? आज साफ होगी तस्वीर जाने राज्य में कैसे है हालात
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बिहार मे फिर से लॉकडाउन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक मे lockdown के निर्णय के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने इसकी घोषणा की | कोरोना संक्रमण मे लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने मंगलवार को lockdown की घोषणा कर दिया है | बिहार मे फिर से लॉकडाउन लग गया है | इस lockdown मे कौन-कौन से दुकाने खुली रहेंगी और कब तक यह भी हमलोग जानेंगे | Bihar Lockdown News In Hindi, Bihar Lockdown News In Hindi, Lockdown in bihar today, Lockdown in bihar today, Lockdown in bihar today

बिहार सरकार नितीश कुमार ने मंगलवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी | यह लॉकडाउन 5 मई से 15 मई तक लागु रहेगा | मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक मे लॉकडाउन के निर्णय के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी सरन ने इसकी घोषणा की | मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कहा की पिछले एक सप्ताह मे कोरोना की पॉजिटिव रेट मे 10% से अधिक की वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है | इसके पहले मुख्यमंत्री इस हालात का जायजा लेने के लिए स्वंय पटना का दौरा किये थे | जिलो के डीएम से भी उन्होंने बात किया | इसके बाद इन सब को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया|




इस दौरान lockdown मे आवश्यक सामग्री तथा फल सब्जी की दुकाने, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकाने सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे दिन तक खुली रहेंगी | सड़क पर बिना वजह आना जाना पैदल चलने पर भी पाबंदी रहेंगी | सभी डीएम lockdown के आदेश का अनुपालन के लिए धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे जिसका उलंधन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धरा 51-60 (एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों) एवं आईपीसी की धारा 186 (छः महीने का जेल या 1000 जुर्माना) के तहत दंडात्मक कारवाही की जाएगी | रोजगार के लिए ग्रामीण छेत्रो मे मनरेगा के अंतर्गत वही सहरी छेत्रो मे सहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे | स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कह अकी lockdown के दौरान लोग वैक्सीननेशन करवा सकते है |

मुख्य सबसे जरुरी बाते 
  1. किराना दुकान, फल-सब्जी , दूध, मांस-मछली की दुकाने खुलेंगी
  2. वाहन बंद, एक से दुसरे जिले मे जाने के लिए लेना होगा इ-पास
  3. दफ्तर और बाजार भी बंद, शादी बिन बैंड-बारात

इ-पास कैसे बनाते है, इसके लिए यह विडियो जरुर देखे

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इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध 

  1. सड़क पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा | सभी धार्मिक स्थल आम लोगो के लिए बंद रहेंगे |
  2. सभी शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग भी बंद रहेंगे इस विच कोई भी परीक्षाये नही होंगी |
  3. सिनेमा हॉल, शोपिंग माँल, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उधान यह सब पूरी तरह बंद रहेंगे |
  4. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनितिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं  धार्मिक आयोजन व समारोह पर प्रतिबन्ध रहेंगे |
  5. सार्वजानिक स्थानों पर सभी सरकारी एवं  निजी आयोजन पर भी रोक रहेंगी |



यह दुकाने 7-11 बजे तक खुलेंगी 

आवश्यक खाध सामग्री तथा फल एवं  सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकाने सुबह 7 बजे से 11 बजे दिन तक ही खुली रहेंगी |

नोट: फल एवं  सब्जी यह सब ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री नही करना है |

विवाह के लिए – थाने को देनी होगी सुचना 

विवाह समारोह मे 50 और अंतिम संस्कार व श्राद्ध मे 20 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे | विवाह मे DJ बजाने की अनुमति नही मिलेंगी | विवाह की सुचना स्थानीय थाना मे कम से कम तिन-चार दिन पहले देनी होंगी |

स्वास्थ सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नही रहेगी

अस्पताल एवं अन्य सम्बंधित स्वास्थ्य, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइया-सरकारी एवं निजी, दवा दुकान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से सम्बंधित प्रतिष्ठान काम करते रहंगे |


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