किस्ते न जमा करने पर गाड़ी उठा सकता है लोन देने वाला मालिक | New Rule For Car Loan Financer 2021

किस्ते न जमा करने पर गाड़ी उठा सकता है लोन देने वाला मालिक
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किस्ते न जमा करने पर गाड़ी उठा सकता है लोन देने वाला मालिक : सुप्रीम कोर्ट अगर आप अपनी गाड़ी की किस्ते टाइम पर नही भरते है तो लोन देने वाला गाड़ी को उठाकर ले जा सकता है और आप कुछ नही कर पाएंगे, जी हां सुप्रीम कोर्ट का एक केश मे फैसला आया है की क़िस्त न भरने पर लोन देने वाला ही गाड़ी का असली मालिक होगा |

क्या आप जानते है की अगर आपने अपनी कार की क़िस्त समय पर जमा नही की तो आपकी कार का मालिक आपका लोन फाइनेंसर होगा | जी हाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक केश की सुनवाई के दौरान ये अहम फैसला दिया है | देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है की लोन की किस्ते पूरी होने तक वाहन का मालिक केवल फैनेंसर ही रहेगा | सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की अगर लोन की किस्तों मे डिफ़ॉल्ट होने पर फाइनेंसर वाहन पर कब्ज़ा कर लेता है, तो यह अपराध नही माना जायेगा |

क्या है मामला ?

दरअसल अम्बेडकर नगर के रहने वाले राजेश तिवारी ने साल 2003 मे महिंद्रा मार्शल गाड़ी को फाइनेंस पर ख़रीदा था. इस कार के लिए उन्होंने 1 लाख का डाउनपेमेंट किया था और बाकी लोन लिया था. लोन चुकाने के लिए उन्हें हर महीने 12,531 रुपये की क़िस्त चुकानी थी. राजेश तिवारी ने 7 महीने कार की क़िस्त भरी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई क़िस्त नही दी. 5 महीने तक फाइनेंसिंग कंपनी ने इन्तेजार किया, लेकिन फिर भी क़िस्त जमा नही करने पर फाइनेंसर कंपनी ने कार उठा ली.

consumer कोर्ट पंहुचा मामला

जब ग्राहक को इसकी जानकारी मिली तो उसने उपभोक्ता अदालत मे केश दर्ज कराया. मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता कोर्ट ने फाइनेंसर पर 2 लाख 23 हजार का जुर्माना लगया था. कोर्ट का कहना था की फाइनेंसर ने बिना नोटिस दिए ग्राहक की गाड़ी उठवा ली. कोर्ट ने अपने फैसले मे यह भी कहा की फाइनेंसर ने ग्राहक को क़िस्त भरने के लिए पूरा मौका नही दिया.

किस्ते न जमा करने पर गाड़ी उठा सकता है लोन देने वाला मालिक

सुप्रीम कोर्ट मे पंहुचा मामला

फाइनेंसर ने सुप्रीम कोर्ट मे अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा की गाड़ी को खरीदने वाला डिफाल्टर  था, जिसने खुद मन की वह 7 क़िस्त ही चुका पाया था. कोर्ट ने कहा की फाइनेंसर ने 12 महीने के बाद गाड़ी को कब्जे मे ले लिया. सुप्रीम कोर्ट की और से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के द्वारा लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया. हालाकि, नोटिस नही देने के एयोज मे फाइनेंसर को 15,000 रूपये का जुर्माना भरना होगा.

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